नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 बढ़ा दी गई है। नए आदेश के मुताबिक जिले में अब 10 जुलाई से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। ये फैसला आगामी आने वाले त्योहार मासिक शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी को देखते हुए लिया गया है।
बता दें कि मासिक शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहार आने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच इन त्योहारों को ध्यान में रखने हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 बढ़ा दी गई। इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी बकरीद या फिर शिवरात्रि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो पाएंगे। नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।
इसी के साथ ही कंटेंटमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़ कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। बिना प्रशासन की इजाजत के किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।