लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से योगी सरकार चिंतित है। सरकार ने इस मालमे को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के लेवल टू व लेवल थ्री के निजी अस्पतालों को 50 फीसदी बेड पर आयुष्मान भारत योजना की दर से मरीजों का इलाज करना होगा।
इसी के साथ ही जिला प्रशासन व मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुमति से निजी अस्पताल भेजे गए मरीजों का इलाज करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश शनिवार को राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिए गए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के बेड का 1800 रुपये, एचडीयू में भर्ती मरीजों का 2700 रुपये , आईसीयू में बिना वेंटिलेटर वाले बेड का 3600 रुपये और वेंटिलेटर वाले बेड का 4500 रुपए (प्रतिदिन) निर्धारित किया गया है। जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसे एपिडेमिक एक्ट 1897 और उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत बाध्यकारी किया गया है।