लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एवरेस्ट विजेता पद्म श्री अरुणिमा सिन्हा की बहन लक्ष्मी सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपनी बहन, बहनोई, भाई व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अरुणिमा सिन्हा ने ही उनके ट्रस्ट में धोखाधड़ी कर व कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धन हड़पने की एफआईआर दर्ज करवाई है। न्यायालय ने प्रकरण को गम्भीर पाते हुए, अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने लक्ष्मी सिन्हा की याचिका पर दिया। इस मामले में अरुणिमा सिन्हा 8 फरवरी 2020 को लखनऊ के सरोजिनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अरुणिमा फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट दिव्यांग बच्चों के हित में कार्य करने के लिए बनाया था, जिसमें उनकी बहन लक्ष्मी सिन्हा, भाई राहुल कुमार सिन्हा, बहनोई ओम प्रकाश त्रिपाठी व बहनोई के करीबी जगदेव प्रसाद भी थे। इन सभी ने पहले तो लाखों रुपये बतौर ऋण ले लिए लेकिन वापस नहीं किये।
12 दिसम्बर 2018 को पर्वतारोहण के एक कार्यक्रम में वह जब बाहर चली गईं तो उनके फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग कर ट्रस्ट के नाम से खाता खुलवा लिया। शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी होने पर अभियुक्तों ने माफी मांगी व पैसे वापस करने की बात कही लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद पैसे न वापस करने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी।