बागेश्वर:- उप्र व दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर उत्तराखंड में भी सख्ती बरती जा रही है। पर्यटन सीजन पीक पर होने की वजह से बाहरी राज्याें से लोगाें का आना काफी बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना फैलने का भी खतरा है। इसी के मद्देनजर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर जुर्माने भी लगाया जा रहा।
कोविड-19 को लेकर सरकार ने फिर से गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी ने भी मास्क और शारीरिक दूरी नियम अनिवार्य कर दिया है।गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर पांच सौ से लेकर एक हजार रुपये का जुर्माना भी तय कर दिया है।
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमितों में वृद्धि हो रही है। प्रभावी रोकथाम जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों, घर के बाहर मास्क, गम्छा, रूमाल, दुपट्टा, स्कार्फ आदि अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थुकना आदि भी प्रतिबंधित रहेगा। बताया कि उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करना दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों से 500 से 1000 तक जुर्माना वसूला जाएगा