लखनऊ : CAA, NRC के विरोध में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसम्बर को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980 (NSA) के तहत हिरासत में रहे डॉ कफील खान को रहत देते हुए मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया. आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए.
गौरतलब है कि 6 महीनों से जेल में बंद डॉ कफील खान की हिरासत को हाल ही में 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था. उन्होंने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था.