नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली में अलग अलग पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देशित आरक्षण संबंधी गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप लगाया है.
याचिका के अनुसार एम्स रायबरेली ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 158 पदों पर भर्ती का विज्ञापन दिया है, लेकिन इसमें आरक्षण नियमों को शामिल नहीं किया गया है.
इतना ही नहीं संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर कर विभिन्न पदों के लिए भर्ती को लेकर निकाले गए विज्ञापन में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है.
याचिकाकर्ता के मुताबिक इस भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 8, अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 2, ओबीसी के लिए 27 पद ही रखे गए हैं. जबकि अनारक्षित वर्ग में 121 पद रखे गए है.
इस मामले में मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय व एम्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारिख दी गई है.