मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद काफी पुराना है। इन सब के बीच आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। अपने आप में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश बहुत बड़ा है। सबसे खास बात तो यह भी है कि हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने के बावजूद भी एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला भगवान श्री कृष्ण में विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में हुई है।

मथुरा कोर्ट को इलाहाबाद HC का आदेश, 4 महीने में सभी केसों का करें निपटारा
May 12, 2022 54 Views