ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाकर जांच करने की मांग पर कोर्ट का फैसला आ गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ताजमहल के “इतिहास” और इसके 22 बंद कमरों के दरवाजे खोलने की तथ्य-खोज जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच कर रही थी।